सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ रंगदारी केस में IO की गवाही पूरी, अब आगे क्या होगा?
तत्कालीन विधायक और फिलहाल धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ 2022 में दर्ज रंगदारी के एक मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई हुई.
धनबाद: तत्कालीन विधायक और फिलहाल धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ 2022 में दर्ज रंगदारी के एक मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई हुई. यह मामला गौर इंटरप्राइजेज के मालिक से रंगदारी मांगने से जुड़ा हुआ है. इस दौरान अभियोजन ने अनुसंधान कर्ता अजय कुमार यादव की गवाही कराई. अदालत ने अभियोजन को अगला गवाह पेश करने का आदेश दिया . बुधवार को सांसद ढुल्लू महतो समेत अन्य आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए. गौर इंटरप्राइजेज के मालिक दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर बरोरा थाने में 4 मार्च 2022 को 16 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप था की मुराई डीह कांटा पर तत्कालीन विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक आए और कहा कि विधायक का आदेश है,जो भी डीओ होल्डर है, उनको ₹1000 प्रति टन रंगदारी देनी होगी. नहीं तो काम नहीं करने देंगे .आरोप लगाया गया था कि रंगदारी का विरोध करने पर विधायक ढुल्लू महतो के समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था.