DHANBAD:धनबाद के चर्चित अशर्फी अस्पताल पर भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के मामले में धनबाद नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. निगम ने अस्पताल प्रबंधन पर 3.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई स्वीकृत भवन नक्शे से अधिक निर्माण किए जाने और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने के आरोप में की गई है. नगर निगम के इस कदम के बाद शहर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है.
मिली जानकारी के अनुसार, नगर निगम की ओर से की गई जांच में पाया गया कि अस्पताल परिसर में स्वीकृत नक्शे से अलग अतिरिक्त निर्माण किया गया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर निगम ने भवन उपविधियों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए आर्थिक दंड लगाया है. इसके अलावा अस्पताल परिसर में लगभग 1335.30 वर्गमीटर क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को हटाने का भी निर्देश जारी किया गया है.
नगर निगम का कहना है कि किसी भी व्यावसायिक या संस्थागत भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे और तय नियमों के अनुरूप होना अनिवार्य है. यदि कोई संस्था निर्धारित सीमा से अधिक निर्माण करती है या बिना अनुमति के अतिरिक्त ढांचा खड़ा करती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है. इसी प्रक्रिया के तहत अशर्फी अस्पताल के मामले में भी कार्रवाई की गई है.
सूत्रों के अनुसार, अस्पताल प्रबंधन नगर निगम के फैसले से सहमत नहीं है. प्रबंधन का मानना है कि इस मामले में कानूनी विकल्प मौजूद हैं और वह निगम के आदेश को उच्च स्तर पर चुनौती देने की तैयारी कर रहा है. बताया जा रहा है कि अस्पताल की ओर से जल्द ही सक्षम अपीलीय प्राधिकरण या संबंधित न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है. इसके लिए कानूनी सलाह भी ली जा रही है.
फिलहाल नगर निगम की ओर से जारी आदेश प्रभावी है और अस्पताल प्रबंधन को जुर्माने के साथ-साथ अवैध निर्माण हटाने के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. यदि तय समय सीमा के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो निगम आगे की वैधानिक कार्रवाई भी कर सकता है.
इस कार्रवाई को नगर निगम द्वारा शहर में भवन निर्माण नियमों के सख्ती से पालन कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान या भवन मालिक के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि शहर में नियोजित और सुरक्षित विकास सुनिश्चित किया जा सके.

