बाबा धाम में 30 जुलाई से लागू होगा नो-स्मोकिंग नियम, 28 अगस्त तक पूरे मेला क्षेत्र में तंबाकू पर भी रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

बाबा धाम में 30 जुलाई से लागू होगा नो-स्मोकिंग नियम, 28 अगस्त तक पूरे मेला क्षेत्र में तंबाकू पर भी रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

देवघर (DEOGHAR): विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में आयोजित होने वाले राजकीय श्रावणी मेला 2026 को इस बार पूरी तरह स्वास्थ्य और स्वच्छता केंद्रित बनाने की तैयारी की गई है. लाखों श्रद्धालुओं और कांवरियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक बाबा मंदिर परिसर सहित पूरे श्रावणी मेला क्षेत्र को 'नो स्मोकिंग' और 'नो टोबैको जोन' घोषित कर दिया है. इस अवधि के दौरान मेला क्षेत्र में धूम्रपान और किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के तहत लागू किया गया है. मेला क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल कानून का पालन कराना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना भी है.

मेला क्षेत्र में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान
श्रावणी मेला के दौरान प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों, शिविरों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर 'तंबाकू मुक्त क्षेत्र' से जुड़े होर्डिंग्स, पोस्टर और जनजागरूकता संदेश लगाए जाएंगे. इन माध्यमों से कांवरियों और स्थानीय लोगों को धूम्रपान एवं तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान की जानकारी दी जाएगी. जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे तंबाकू मुक्त श्रावणी मेला अभियान में सहयोग करें और निर्धारित नियमों का पालन करें. प्रशासन का मानना है कि इस पहल से श्रद्धालुओं को बेहतर, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण मिलेगा तथा श्रावणी मेला को अधिक सुरक्षित और अनुशासित बनाने में मदद मिलेगी.

रिपोर्ट : ऋतुराज सिन्हा