चाईबासा (CHAIBASA): चाईबासा में एक महिला की डायन के शक में हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. पश्चिम सिंहभूम जिले के जराइकेला थाना क्षेत्र में 4 साल पहले एक महिला की हत्या की गई थी. बुधवार को कोर्ट ने मामले को लेकर फैसला सुनाया. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - 1 की अदालत ने यह फैसला सुनाया. आरोपी कानू बोदरा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में चाइबासा पुलिस ने अनुसंधान के दौरान हत्या से जुड़ी सभी साक्ष्यों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. समय पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया.
3 जनवरी 2022 को जराइकेला थाना क्षेत्र के नयागांव की एक महिला को डायन बिसाही के शक में हत्या हुई थी. आरोप उसी गांव में रहने वाले कानू बोदरा पर लगा था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अंधविश्वास में आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. आरोपी के खिलाफ डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था. कोर्ट ने इस सामाजिक कुप्रथा और जघन्य अपराध पर कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई.

