झारखंड में मछली पालन शुरू करने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही 70% तक सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं लाभ

झारखंड में मछली पालन शुरू करने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही 70% तक सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं लाभ

टीनपी डेस्क (TNP DESK): अक्सर कई लोग अच्छी कमाई के लिए अलग अलग साधन ढूंढते रहते है लेकिन अब ज्यादा परेशान होने कि जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार एक शानदार विकल्प लेकर आई है. अगर आप मछली पालन का व्यसाय करना चाहते है तो अब आप कर सकते है. यानी अगर आप झारखंड में खेती के साथ कोई ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जिससे अच्छी कमाई हो, तो मछली पालन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों और युवाओं को आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है. तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक, हैचरी, फिश फीड और अन्य मत्स्य परियोजनाओं पर लाखों रुपये तक की सहायता उपलब्ध है.

झारखंड में कितनी मिलेगी सब्सिडी?

झारखंड में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को परियोजना लागत पर अनुदान दिया जाता है.

  • सामान्य वर्ग के लाभार्थी: 40% तक सब्सिडी.
  • महिलाएं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पात्र विशेष वर्ग: 60% से 70% तक सब्सिडी (योजना और श्रेणी के अनुसार).

यदि किसी परियोजना की लागत 10 लाख रुपये है, तो पात्र लाभार्थी को 4 लाख से 7 लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकता है.

किन कार्यों के लिए मिलेगा अनुदान?

झारखंड में इस योजना के तहत कई प्रकार की मत्स्य परियोजनाओं को सहायता दी जाती है, जैसे

  • नए तालाब का निर्माण.
  • पुराने तालाब का जीर्णोद्धार.
  • बायोफ्लॉक यूनिट की स्थापना.
  • हैचरी और नर्सरी का विकास.
  • फिश फीड और बीज की व्यवस्था.
  • केज कल्चर और रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS).
  • जाल, नाव और अन्य मत्स्य उपकरण.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ निम्न लोग ले सकते हैं

  • किसान.
  • बेरोजगार युवा.
  • महिला स्वयं सहायता समूह (SHG).
  • मत्स्य सहकारी समितियां.
  • किसान उत्पादक संगठन (FPO).
  • निजी उद्यमी.

इसके लिए लाभार्थी के पास अपनी जमीन या वैध लीज पर ली गई जमीन का प्रमाण होना आवश्यक है.

कैसे करें आवेदन?

झारखंड में आवेदन के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने जिला मत्स्य कार्यालय (District Fisheries Office) या झारखंड मत्स्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होने पर राज्य के संबंधित पोर्टल या केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

आवेदन के समय सामान्य तौर पर इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है

  • आधार कार्ड.
  • बैंक पासबुक.
  • पासपोर्ट साइज फोटो.
  • जमीन के दस्तावेज या लीज एग्रीमेंट.
  • निवास प्रमाण पत्र.
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो).
  • परियोजना रिपोर्ट (जहां आवश्यक हो).

झारखंड में क्यों बढ़ रहा है मछली पालन?

झारखंड में बड़ी संख्या में तालाब, जलाशय और डैम मौजूद हैं, जिससे मत्स्य पालन की अच्छी संभावनाएं हैं. राज्य सरकार भी स्थानीय स्तर पर मछली उत्पादन बढ़ाकर बाहरी राज्यों पर निर्भरता कम करना चाहती है. ऐसे में सरकारी सब्सिडी का लाभ लेकर किसान और युवा कम लागत में अपना व्यवसाय शुरू कर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं.