1 अक्टूबर से बदलेंगे ये जरूरी नियम, कहीं आपका काम तो नहीं होगा प्रभावित?
हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ न कुछ नए बदलाव लेकर आती है. ऐसे में जैसे-जैसे 1 अक्टूबर नजदीक आ रही है, लोगों के मन में भी यही सवाल है कि नए महीने की शुरुआत से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं और इनका सीधा असर उनकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा.
tnp desk: हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ न कुछ नए बदलाव लेकर आती है. ऐसे में जैसे-जैसे 1 अक्टूबर नजदीक आ रही है, लोगों के मन में भी यही सवाल है कि नए महीने की शुरुआत से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं और इनका सीधा असर उनकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा.1 अक्टूबर 2026 से LPG सब्सिडी, बैंक एफडी और जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़े कुछ अहम नियम लागू होने जा रहे हैं. आइए एक-एक करके समझते हैं कि इन बदलावों का आप पर क्या असर पड़ सकता है.
सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी
सबसे पहले बात करते हैं LPG सब्सिडी की. 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी BAA जरूरी होगा. जिन LPG ग्राहकों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा. BAA नहीं कराने पर गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद नहीं होगी. लेकिन ऐसे ग्राहकों को सिलेंडर बाजार कीमत पर खरीदना पड़ सकता है और उन्हें मिलने वाली LPG सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. सरकार के मुताबिक इस व्यवस्था का मकसद सब्सिडी का फायदा सही लाभार्थियों तक पहुंचाना और LPG के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है.
बैंक एफडी के नियम में भी बदलाव
अब बात करते हैं बैंक एफडी की. भारतीय रिजर्व बैंक ने बल्क डिपॉजिट की सीमा में बदलाव किया है. अब 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की फिक्स्ड डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट माना जाएगा, जबकि पहले यह सीमा 2 करोड़ रुपये थी. इसके अलावा बैंकों को हर वर्किंग डे सुबह 10 बजे तक अपनी लागू ब्याज दरें वेबसाइट पर अपडेट करनी होंगी.
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में बदलाव
अब आखिरी और महत्वपूर्ण बदलाव जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़ा है. 1 अक्टूबर 2026 से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधान लागू होंगे. इसके तहत दो साल से ज्यादा देरी से जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा.