Big Breaking: स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दीपके को दी जमानत, पीस बॉन्ड के साथ छूटे दीपके
Cjp के फाउन्डर अभिजीत दीपके को दिल्ली की स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट ने दीपके को पीस बॉन्ड के शर्त के साथ 50 हजार रुपये के श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है.
टीएनपी डेस्क: Cjp के फाउन्डर अभिजीत दीपके को दिल्ली की स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट ने दीपके को पीस बॉन्ड के शर्त के साथ 50 हजार रुपये के श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है. बॉन्ड भरने के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा. साफ शब्दों में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा की अभिजीत दिपके को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन रिहाई की प्रक्रिया के लिए बॉन्ड साइन करना होगा. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे पीस बॉन्ड के तहत शर्तों का पालन करेंगे और शांति भंग नहीं करेंगे.
शुक्रवार को लिए गए थे हिरासत में
बता दें, दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक को शुक्रवार को हिरासत में लेने के बाद शनिवार को दीपके की कोर्ट में पेशी होनी थी . शनिवार को स्पेशल एग्जिक्युटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में पेशी हुई. हालांकि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी की दीपके के खिलाफ BNSS की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पुलिस दीपके के खिलाफ मुद्दा उठाएगी की उन्होंने पीस बॉन्ड की शर्तों को तोड़ा है.
बता दें, दिल्ली में शुक्रवार को 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने के बाद अब गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस के मुताबिक, उन्हें 2 नोटिस पहले ही दी गई थी. इसके साथ ही ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा को शनिवार को हिरासत से रिहा कर दिया गया है. उन्हें भी शुक्रवार पहले हिरासत में लिया गया था. अब सबकी नजर दीपके के अगले कदम पर है और देखना होगा की अब ये मामला कौन सा मोड लेता हैं.