टीएनपी डेस्क (TNP DESK): मध्य प्रदेश में विवाह और पारिवारिक कानूनों को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है, जिसके तहत एक से अधिक शादी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होगा. इसके साथ ही तीन तलाक को लेकर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाने के संकेत दिए हैं. मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में समान कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब एक व्यक्ति केवल एक ही विवाह कर सकेगा. यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ऐसा कानूनी ढांचा तैयार कर रही है, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू किए जा सकें.
तीन तलाक के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस तरह की प्रथा का कोई स्थान नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति तीन तलाक जैसी व्यवस्था का सहारा लेता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जेल भेजने का भी प्रावधान रखा जाएगा. सरकार इस संबंध में आवश्यक कानूनी प्रावधान तैयार कर रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रस्ताव को पहले राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा. इसके बाद आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है. यदि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलती है तो इसे कानून का रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान और पारदर्शी व्यवस्था लागू करना है. इसी सोच के तहत विवाह और पारिवारिक मामलों से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं. गौरतलब है कि 20 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है. ऐसे में इस प्रस्तावित विधेयक पर सभी की नजरें टिकी हैं. यदि यह कानून पारित होता है, तो राज्य में विवाह और तलाक से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

