टीएनपी डेस्क (TNP DESK):आजकल विदेश यात्रा आम बात हो गई है. सभी लोग विदेश जाने की चाह रखते हैं और घूमने-फिरने जाते है. वहीं, जो लोग सक्षम हैं, वे अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजते है.जब भी आप विदेश यात्रा करते हैं, तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है.वहीं, जब आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं, तो उसमें कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ एक जरूरी दस्तावेज Nationality certificate भी मांगा जाता है.इसके बारे में बहुत कम लोग जानते है.यह इस बात का प्रमाण होता है कि आप किस देश के निवासी है. यदि आप भारत के निवासी हैं, तो आपको यहां का Nationality certificate जरूर बनवाना चाहिए, वरना आपके कई जरूरी काम रुक सकते है. यह कैसे बनता है और क्यों जरूरी है, चलिए आपको पूरी जानकारी देते है.
क्या होता है Nationality certificate?
आपको बता दें कि बहुत से लोग Nationality certificate के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन यह जरूरी दस्तावेजों में से एक माना जाता है. जब भी आपको पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होता है, विदेश में पढ़ाई करने जाना होता है या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना होता है, तब इसकी जरूरत पड़ती है. ऐसे में समझदारी इसी बात में है कि आप पहले से ही इसे बनवाकर रख लें. अब इसका पूरा प्रोसेस क्या है और इसमें कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, चलिए आपको बताते है.
कब पड़ती है जरूरत
सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि Nationality certificate की जरूरत कब पड़ती है.आपको बता दें कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको इस प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है. वहीं, जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन करते हैं, तब भी इसे मांगा जाता है. इसी के आधार पर पासपोर्ट जारी किया जाता है.इसके साथ ही अगर कोई छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहता है या विदेश में नौकरी करना चाहता है, तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ती है.
इस तरह कर सकते है apply
अब तक आप जान चुके हैं कि Nationality certificate की कितनी वैल्यू है और कहां इसकी जरूरत पड़ती है. अब चलिए आपको इसे अप्लाई करने का तरीका भी बता देते है. आपको बता दें कि Nationality certificate बनवाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते है. इसके लिए आप संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते है. फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. इसके लिए आपको पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी. हालांकि, आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप आधार कार्ड देते हैं, तो फॉर्म में लिखा नाम आधार कार्ड में दर्ज नाम से मेल खाना चाहिए.
ये है ऑफलाइन आवेदन का तरीका
वहीं, अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एसडीएम या डीएम कार्यालय जाकर फॉर्म जमा करना होगा. इसके बाद आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी अगर सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका राष्ट्रीयता प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा. सबसे खास बात यह है कि इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता.यह पूरी तरह से मुफ्त प्रक्रिया है. फॉर्म भरने के लगभग 14 दिनों के भीतर आपका राष्ट्रीयता प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है.

