बिहार में डॉक्टरों को बड़ी राहत! दूसरे राज्यों के चिकित्सक अब बिना दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे प्रैक्टिस

बिहार में डॉक्टरों को बड़ी राहत! दूसरे राज्यों के चिकित्सक अब बिना दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे प्रैक्टिस

पटना (PATNA) : बिहार सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों के लिए रजिस्ट्रेशन के नियम आसान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. बिहार विधानसभा में पेश किए गए बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 और बिहार नर्सेस पंजीकरण विधेयक 2026 के तहत अब दूसरे राज्यों में पहले से रजिस्टर्ड डॉक्टर बिना दोबारा रजिस्ट्रेशन कराए बिहार में प्रैक्टिस कर सकेंगे. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि इस फैसले से राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी.

बिहार में अपना पंजीकरण करा सकेंगे

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब देश के किसी भी राज्य या केंद्र स्तर पर पहले से रजिस्टर्ड डॉक्टरों को बिहार में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे चिकित्सक केवल एक स्व-प्रमाणपत्र देकर बिहार में अपना पंजीकरण करा सकेंगे और आसानी से चिकित्सा सेवा दे सकेंगे.

डॉक्टरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी

सरकार का कहना है कि इस बदलाव से बिहार में डॉक्टरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी. दूसरे राज्यों के योग्य चिकित्सकों के लिए बिहार में काम करना आसान होगा, जिससे सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी. साथ ही मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल सकेगा.

स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने यह भी कहा कि नर्सों के पंजीकरण से जुड़े नियमों को भी नए विधेयक के जरिए अधिक सरल और व्यवस्थित बनाया जा रहा है. इससे नर्सिंग पेशे से जुड़े लोगों को भी सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम

सरकार का मानना है कि यह फैसला स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता बढ़ेगी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा.