घर में जन्मी है बिटिया तो जरूर जान लें ये योजना, बिहार सरकार देती है इतने रुपये, ऐसे करें आवेदन

घर में जन्मी है बिटिया तो जरूर जान लें ये योजना, बिहार सरकार देती है इतने रुपये, ऐसे करें आवेदन

टीएनपी डेस्क(TNP DESK):बिहार सरकार की ओर से बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि बच्चियों की पढ़ाई-लिखाई, शादी-विवाह आदि का अतिरिक्त बोझ परिवार पर न पड़े और जन्म पर कोई भी परिवार खुशी से उनका स्वागत करे. इसी को देखते हुए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई, जहां बेटियों के जन्म पर सरकार की ओर से 2,000 की आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना का एक ही उद्देश्य है कि बेटियों के जन्म को बोझ न समझा जाए और बेटियों को कोख में न मारा जाए. इस योजना का लाभ किसे और कैसे मिलता है, कैसे अप्लाई करना है, आइए इससे संबंधित सारी जानकारी आपको बताते हैं.

अब बेटियों के जन्म पर खिलते हैं परिवार वालों के चेहरे

एक समय था जब बेटियों के जन्म पर, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, परिवार वाले दुखी हो जाते थे. ऐसा लगता था मानो उनके सिर पर किसी ने बोझ रख दिया हो. लेकिन समय बदला और सरकार की ओर से कई कोशिशें की गईं, ताकि बेटियों को बोझ न समझा जाए. सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाकर बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन दिया गया. इन योजनाओं में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना भी शामिल है, जहां बच्चियों के जन्म पर सरकार की ओर से आर्थिक मदद देकर फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाता है, जो बच्ची के 18 साल पूरे होने पर राशि दी जाती है. यदि आप भी बिहार के निवासी हैं और आपके घर में किसी बिटिया ने जन्म लिया है, तो आपको इस योजना के लिए जरूर आवेदन करना चाहिए.

पढ़िये कौन ले सकता है ये योजना का लाभ 

आपको बता दें कि इस योजना का लाभ केवल वही परिवार ले सकता है जो मुख्य रूप से बिहार का निवासी है. वहीं इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा दो बेटियों के जन्म पर दिया जाता है, यानी एक परिवार में दो बेटियों के जन्म पर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है. आपको बता दें कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत भी बेटी के जन्म से लेकर शिक्षा तक अलग-अलग स्टेज पर आर्थिक मदद दी जाती है, जहां जन्म के समय 2,000, एक साल पूरा होने पर 1,000 और 2 साल की उम्र पूरी होने पर फिर 2,000 की आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना का लाभ केवल वही परिवार ले सकता है जो BPL श्रेणी में आते हैं.

ये दस्तावज है जरूरी

यदि आपके घर में भी बिटिया का जन्म हुआ है और आप इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसमें बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का पहचान पत्र, बिहार का निवास प्रमाण पत्र, BPL से संबंधित प्रमाण, बैंक खाते की जानकारी और आधार कार्ड देना जरूरी है. वहीं मोबाइल नंबर भी अगर मांगा जाता है तो देना होता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कोई भी दस्तावेज सही-सही देना है, वहीं फॉर्म भरते समय आपको कोई गलती नहीं करनी है.यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप आसपास की संबंधित आंगनबाड़ी से संपर्क कर सकते हैं. बिहार सरकार के आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, आंगनबाड़ी केंद्र और RTPS काउंटर के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सबसे जरूरी दस्तावेज बच्ची का पंजीकरण है. इसके बाद दस्तावेजों के संबंध में आंगनबाड़ी सेविका या RTPS काउंटर पर आवेदन किया जा सकता है.

आंगनबाडी सेविका से भी ले सकते हैं जानकारी

यदि आप इस योजना की जानकारी घर बैठे लेना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट यानी महिला एवं बाल विकास निगम यानी WCDC की वेबसाइट देख सकते हैं. वहीं आधिकारिक वेबसाइट wcdc.bihar.gov.in है. इसके साथ ही बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर योजना से संबंधित जानकारी मिल जाती है. आप ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं या फिर आंगनबाड़ी सेविका से मिलकर आवेदन की प्रक्रिया जान सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं.