आपकी योजना - आपके द्वार कार्यक्रम में जमा कर सकते हैं  गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का फॉर्म ,जानिए तरीका और पात्रता 

    आपकी योजना - आपके द्वार कार्यक्रम में जमा कर सकते हैं  गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का फॉर्म ,जानिए तरीका और पात्रता 

    धनबाद(DHANBAD) | पैसे की कमी से कोई शिक्षा से वंचित न रह जाए,इसके लिए सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आई है. बहुत से लोगो को इसकी बारीकियो की जानकारी भी नहीं है. लेकिन आपके क्षेत्र में आपकी योजना - आपकी सरकार - आपके द्वार कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राएं स्टूडेंट इनफॉरमेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरकर जमा कर सकते है. झारखंड राज्य के दसवीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (डिप्लोमा छात्रों के लिए दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ) छात्र-छात्राएं, जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ही  गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है.  आवेदक को 4%  वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ₹15 लाख तक का आसान ऋण ले सकते है.  आवेदक से कोई collateral  नहीं लिया जाएगा,  15 साल तक ऋण चुकाने की अवधि (पाठ्यक्रम अवधि सहित ) रहेगी.  कोर्स पूर्ण होने के उपरांत ऋण चुकाने के लिए एक  वर्ष तक स्थगन का रहेगा विकल्प, पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास जैसे संस्थागत खर्चों के लिए सहायता, गैर संस्थागत खर्च जैसे मेस शुल्क, यात्रा आदि के लिए 30% ऋण तक के उपयोग का प्रावधान किया गया है. 

    इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं
     
    डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए  झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा स्नातक , स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं और बारहवीं कक्षा से उत्तीर्ण छात्र, ऐसे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश सुरक्षित करना होगा जिनका NIRF रैंक ओवर ऑल श्रेणी में 200 तक है या संस्थानों से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी में एनआईआरएफ रैंक 100 तक है या जिन्हें नैक (NAAC) द्वारा A या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त हो.  आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष हो , संबंधित कोर्स के लिए किसी भी बैंक से पूर्व से शिक्षा ऋण नहीं मिला हो, इस योजना का पूर्व लाभार्थी नहीं होना चाहिए.  राज्य सरकार द्वारा बैंकों को ऋण की राशि की 100% गारंटी कवर दी जाएगी, ऋण के लिए प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगा,  पाठ्यक्रम अवधि में पूरा ब्याज चुका देने पर 01 %  Intrest concession की सुविधा रहेगी.   छात्रों से ऋण के लिए किसी भी प्रकार का Collateral Security नहीं देना होगा. 
     उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा आवेदन के लिए  वेब पोर्टल का निर्माण कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाएगा, आपके क्षेत्र में आपकी योजना - आपकी सरकार - आपके द्वार कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राएं स्टूडेंट इनफॉरमेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरकर जमा कर सकते है.  झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं ही कर सकते हैं  आवेदन.

    रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो  


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