भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला बयान से मुकरी, जानिए खबर का डिटेल्स


धनबाद(DHANBAD): 22 नवंबर 2018 को बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो पर यौन शोषण की एफ आई आर दर्ज कराने की मांग पर कतरास थाना के बाहर आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला अपने बयान से मुकर गई है. महिला गुरुवार को कोर्ट में अपने बयान से साफ मुकर गई. अपनी f.i.r. और कोर्ट में दिए गए धारा 164 के बयान से पलटते हुए विधायक ढुल्लू महतो को बेकसूर बताया. कहा कि ढुल्लू महतो ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है. यह मामला धनबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है. सिर्फ धनबाद ही नहीं, रांची तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है .
अपने बयान से पलट गई महिला
इस मामले को लेकर महिला हाईकोर्ट भी गई थी. हाईकोर्ट के आदेश पर विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत के आधार पर दुष्कर्म के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उसके बाद केस में कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट भी गई थी.विधायक की जमानत रद्द कराने के लिए महिला सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा ई थी. लेकिन गुरुवार को एक झटके में महिला अपने बयान से पलट गई. अभियोजन ने महिला को पक्ष द्रोही घोषित कर दिया. महिला ने गुरुवार को कोर्ट में दिए अपनी गवाही में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण विधायक ढुल्लू महतो ने उन्हें फोन कर टुडू गेस्ट हाउस में बुलाया था. वहां पहुंची थी तो बेहोश हो गई. ढुल्लू महतो ने उनके साथ कुछ नहीं किया था. गेस्ट हाउस में उनके साथ कोई घटना नहीं घटी थी.
महिला ने क्या लगाया था आरोप
अभियोजक ने जब सवाल किया तो कहा कि प्राथमिकी में सिर्फ उसका हस्ताक्षर है. इसमें क्या लिखा है, कौन लिखा है, इसकी जानकारी नहीं है. हाईकोर्ट के आदेश पर 4 अक्टूबर 2019 को दर्ज प्राथमिकी में नेत्री ने आरोप लगाया था कि विधायक ढुल्लू महतो ने उसके साथ गेस्ट हाउस में छेड़खानी का प्रयास किया था. 15 फरवरी 2020 को कोर्ट में दर्ज धारा 164 के बयान में महिला ने कहा था कि नवंबर 2015 में ढुल्लू महतो ने उन्हें हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्ट हाउस में बुलाया था. विधायक ने कहा था कि तुम 18 साल की लगती हो .कैसे मेंटेन करती हो. इसके बाद विधायक ने गलत काम किया.
रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो
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