परिवहन सचिव के के सोन के वेतन पर HC ने क्यों लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

    परिवहन सचिव के के सोन के वेतन पर HC ने क्यों लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

    रांची(RANCHI): झारखंड के वरीय IAS अधिकारी के के सोन के वेतन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस एन पाठक की कोर्ट ने यह आदेश दिया है. दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट में सर्विस मैटर से जुडी कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक कर्मचारियों के वेतन और अन्य राशि का भुगतान नहीं होता, तब तक आपका वेतन रुका रहेगा.

    जबतक वेतन का भुगतान नहीं तब तक रुकेगा वेतन

    सुनवाई के दौरान IAS अधिकारी और परिवहन सचिव के के सोन भी अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित रहे. के के सोन से अदालत ने पूछा कि आदेश के बाद भी भुगतान क्यों नहीं हुआ. इसके बाद अदालत ने कहा जब तक कर्मचारियों के वेतन और अन्य राशि का भुगतान नहीं होता तब तक सचिव का वेतन रुका रहेगा. बता दें कि मामले पर नेहाल खान, मनु प्रसाद समेत अन्य ने याचिका दर्ज की थी. बता दें कि प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा. इस संबंध में नेहाल खान,मनु प्रसाद एवं अन्य के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना वाद दायर की गई है.

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    क्यों रोका गया वेतन?

    दरअसल, 3 साल पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक मामले में भुगतान का आदेश दिया था. लेकिन परिवहन विभाग ने यह भुगतान अभी तक नहीं किया है. कोर्ट में सशरीर उपस्थित के के सोन से इस मामले पर कार्रवाई नहीं होने का कारण पूछा गया. वहीं, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण परिवहन सचिव के वेतन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश कोर्ट ने दिया. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जबतक कर्मचारियों का वेतन और अन्य बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा तबतक सचिव के वेतन पर रोक लगी रहेगी.

     

     


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