झारखंड में यूनिवर्सिटीज को इस तारीख तक करना होगा लोकपाल नियुक्त, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई  

    झारखंड में यूनिवर्सिटीज को इस तारीख तक करना होगा लोकपाल नियुक्त, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई  

    टीएनपी डेस्क(Tnp desk):- झारखंड में राज्य सरकार के अंतर्गत 11 यूनिवर्सिटी 17 निजी विश्व विद्यालय और एक केंद्रीय विवि है. केंद्रीय विश्व विद्यालय को छोड़कर अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी में लोकपाल नियुक्त नहीं किया गया है . ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 31 तक लोकपाल नियुक्त करने का आदेश दिया है. ऐसा नहीं करने पर विवि पर सख्त कार्यवाही करने का फैसला लिया है. अगर कोई विवि आदेश का पालन नहीं करता है, तो फिर ऐसे यूनिवर्सिटीज को डिफाल्ट विवि के रूप में वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा

    यूजीसी ने लिखा पत्र

    यूजीसी ने एक पत्र में कहा है कि सभी विवि को लोकपाल की नियुक्त करके छात्र शिकायत निवारण समिति का गठन हर हाल में करना होगा. इसके साथ ही नियमों का पालन जरुरी होगा. यूजीसी के सचिव मनीष आर जोशी ने राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा है. उन्होंने 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले तक लोकपाल नियुक्त करने और यूजीसी विनियमों के अन्य प्रावधानों को लागू करने की बात कही है.

    11 अप्रैल को अधिसूचना जारी

    मालूम हो की इस लकर विश्वविद्यालय अनुदान आय़ोग ने इसी साल 11 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी. इसका मकसद किसी संस्थान में पहले से ही नामांकित छात्रों और साथ ही ऐसे संस्थानों में प्रवेश को इच्छुक छात्रों की कतिपय शिकायतों के निवारण के लिए अवसर प्रदान करना और उसके लिए एक तंत्र स्थापित करना है. इससे छात्रों की शिकायतों का तुरंत समाधान हो.


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