हजारीबाग के पूर्व एसडीओ की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

    हजारीबाग के पूर्व एसडीओ की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

    रांची(RANCHI): हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पूर्व एसडीओ की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि, हजारीबाग के पूर्व सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी की जलकर मौत हो गई थी. इस मामले में अनीता के मायके वालों ने पति अशोक कुमार पर उनकी बेटी को जलाकर मारने का आरोप लगाया है. इसी मामले में सुनवाई करते हुए अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है.  

    वहीं, कानून के जानकारों का कहना है कि इस फैसले से पूर्व एसडीओ के समक्ष मुश्किलें बढ़ गई हैं. हालांकि, वे निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट होकर झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं. अब यह पुलिस पर निर्भर है कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी. निचली अदालत से उनके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया है. दूसरी तरफ कानून के विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कोई भी अपनी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए ही दायर करता है.

    दरअसल, 26 दिसंबर को झील रोड स्थित एसडीओ आवास में अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी झुलस गई थी.  बाद में 28 दिसंबर को रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. जिसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस डायरी मांगी थी. केस डायरी सौंपे जाने के बाद इसकी अंतिम सुनवाई की तिथि 31 जनवरी मुकर्रर की गई थी.


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