Tourism: रांची के जोन्हा फॉल तक जाना होगा आसान, हाईकोर्ट सड़क निर्माण पर सख्त , दिए निर्देश

    Tourism: रांची के जोन्हा फॉल तक जाना होगा आसान, हाईकोर्ट सड़क निर्माण पर सख्त , दिए निर्देश

    रांची(RANCHI): जिले के चर्चित पर्यटन स्थल जोन्हा फॉल, जिसे गौतमधारा के नाम से भी जाना जाता है, उसके आसपास सड़क निर्माण और आधारभूत सुविधाओं के में विस्तार को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. और मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने की. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि किसी भी निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने से पहले संबंधित विभागों से जरूरी अनुमतियां लेना अनिवार्य है.

    खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वह प्रस्तावित सड़क निर्माण और सुधार के कार्य के लिए पार्यवरण कार्य के लिए पर्यावरण विभाग और रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किया जाना जरूरी है. अदालत ने राज्य सरकार को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो सप्ताह की समय-सीमा दी है. न्यायालय ने कहा कि विकास कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और कानूनी प्रावधानों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

    याचिका में दाखिल शपथ-पत्रों के अनुसार, एनएच-220 समेत आसपास की सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है. अधिकारियों ने अदालत को अवगत कराया कि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. अब प्रशासन पर्यटन स्थल के व्यापक विकास और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने की योजना पर आगे बढ़ना चाहता है.

    हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित की है. उस दिन सरकार द्वारा प्राप्त एनओसी और आगे की विकास कार्ययोजना अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी. न्यायालय ने संकेत दिया है कि सभी आवश्यक अनुमतियों के बाद ही आगे की प्रक्रिया को स्वीकृति दी जाएगी. यह मामला क्षेत्रीय विकास, पर्यावरणीय संतुलन और कानूनी मानकों के समन्वय से जुड़ा हुआ है.

     


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