पाकुड़ में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर पूरी तरह रोक, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

    पाकुड़ में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर पूरी तरह रोक, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

    पाकुड़(PAKUR):पाकुड़ जिले की नदियों को बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. अब 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक जिले के किसी भी नदी घाट से बालू नहीं उठाया जा सकेगा.इस दौरान बालू उठाव पर पूरी तरह रोक रहेगी.यह आदेश पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देश पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोलकाता और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार लिया गया है.

    नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

    मॉनसून के महीनों में नदियाँ अपना बहाव और शक्ति वापस पाती है. ऐसे समय में खनन से उन्हें नुकसान होता है, इसलिए हर साल इस दौरान बालू उठाव पर रोक लगाई जाती है.प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर कोई नियम तोड़ते हुए पाया गया.यानी बालू उठाते हुए पकड़ा गया,तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

    प्रशासन की अपील नदियों को सुरक्षित रखने में प्रशासन का साथ दें

    जनता से अपील है कि इस नियम का पालन करें और नदियों को सुरक्षित रखने में प्रशासन का साथ दें. अगर कहीं अवैध रूप से बालू उठाया जा रहा हो तो तुरंत सूचना दें.

    रिपोर्ट-नंदकिशोर मंडल


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