धनबाद की सड़कों पर बेलगाम दौड़ती स्कॉर्पियो आखिर कार आई पुलिस की कब्जे में ,जानिए इसकी पूरी कहानी !!


धनबाद(DHANBAD) | आखिरकार धनबाद की सड़कों पर बेलगाम दौड़ती स्कॉर्पियो पुलिस के कब्जे में आ गई है. दरअसल, इस गाड़ी का नंबर 304 है, लेकिन गाड़ी मालिक ने नंबर प्लेट पर यादव 0304 लिखकर सड़क पर गाड़ी को दौड़ा रहा था. गाड़ी पर पुलिस का स्टीकर भी लगा है. सूत्र यह भी बता रहे हैं कि गाड़ी मालिक झारखंड के ही किसी जिले में पुलिस विभाग में पदस्थापित है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह मामला परिवहन मंत्री तक पहुंचा था. उसके बाद सोशल मीडिया पर यह खूब वायरल हुआ, फिर प्रशासन और पुलिस सक्रिय होकर गाड़ी को जब्त कर लिया है.
स्कॉर्पियो का वास्तविक रजिस्ट्रेशन नंबर जेएच 10 सीएस 0304 है
बताया गया है कि परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त प्रयास से अनाधिकृत नंबर प्लेट और शीशे पर ब्लैक फिल्म लगी एक महिन्द्रा स्कॉर्पियो को आज जब्त कर लिया गया है. जब्त स्कॉर्पियो का वास्तविक रजिस्ट्रेशन नंबर जेएच 10 सीएस 0304 है. लेकिन इसके ऑनर ने वाहन पर अनाधिकृत नंबर प्लेट लगाई थी. समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से यह मामला उपायुक्त आदित्य रंजन के संज्ञान में आया था. मामला संज्ञान में आते ही उपायुक्त ने इसकी गहनता से पड़ताल कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. तत्पश्चात धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की. सबसे पहले जिला परिवहन कार्यालय से वाहन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराई गई, जिसके आधार पर वाहन मालिक की पहचान की गई. जांच पूरी होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया स्थित महावीर नगर में वाहन मालिक के आवास पर छापेमारी की.
वाहन मालिक के घर छापेमारी कर किया गया है बरामद
इस दौरान काले शीशे और अनाधिकृत नंबर प्लेट वाली उक्त स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया गया. वाहन को मौके से जब्त कर ट्रैफिक थाना लाया गया. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि अनाधिकृत नंबर प्लेट लगे वाहन के ऑनर को ट्रेस करने के लिए जेएच 10 की कई सिरीज में 0304 नंबर का डाटा निकाला गया. तत्पश्चात इसमें से 0304 नंबर के ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो को खोजा गया. उन्होंने कहा कि किसी भी वाहन पर अनाधिकृत नंबर प्लेट लगना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है. यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी खतरनाक है. सरकार ने 2019 के बाद से हर वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य किया है. कोई भी वाहन मालिक इसका उल्लंघन नहीं कर सकते है. उन्होंने कहा कि वाहन में ब्लैक फिल्म लगाना भी मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है. जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी से अनुरोध किया है कि वे अपने वाहन में ब्लैक फिल्म नहीं लगायें, पॉल्यूशन, फिटनेस सहित अन्य कागजातों को दरुस्त रखे. वाहन चलाते समय इसका अनुसरण करें.
वाहन को जब्त कर लिया गया है ,अब आगे की कार्रवाई की तैयारी
कहा कि जब्त वाहन में इसका आकलन कर जितने नियमों का उल्लंघन किया है तदनुसार वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा.
ट्रैफिक डीएसपी अरविन्द सिंह ने बताया कि जब्त वाहन महेश कुमार के नाम से पंजीकृत है. वाहन को विधिवत जब्त कर लिया गया है और मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है. ट्रैफिक डीएसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. बताया कि काले शीशे, अनाधिकृत या फैंसी नंबर प्लेट और अन्य अवैध परिवर्तनों वाले वाहनों को चिन्हित कर सख्त कदम उठाए जा रहे है. नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.
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