शर्ट का बटन खोलकर कोर्ट पहुंचने वाले वकील को मिली सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

    शर्ट का बटन खोलकर कोर्ट पहुंचने वाले वकील को मिली सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

    टीएनपी डेस्क :  यह खबर उत्तर प्रदेश से है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत के समक्ष बिना गाउन और शर्ट के खुले बटन के साथ पेश होने वाले को 6 माह की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इसे गंभीर माना है और कहा है कि यह अवमानना का एक बड़ा आधार है. वकील अशोक पांडे को कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है. इसके अलावा 2000 रुपए जुर्माना भी लगाया है और अगर जुर्माना की राशि नहीं चुकाएंगे तो एक महीने की अतिरिक्त सजा जेल में भुगतनी होगी. यह फैसला जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बी के सिंह की बेंच ने दिया.

    अब जानिए पूरा मामला विस्तार से

     दरअसल यह मामला वैसे तो अगस्त, 2021 का है. अशोक पांडेय नामक वकील बिना गांव के और शर्ट के बटन खोलकर अदालत में बहस के लिए पहुंचे. जिस पर जज ने उन्हें टोका तो वकील अशोक पांडे जज को अपशब्द बोले.हाईकोर्ट ने इसे स्वछ: संज्ञान लेते हुए अवमानना का मामला के रूप में लिया.
    इधर कोर्ट ने वकील अशोक पांडे को कई बार जवाब देने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. इधर लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया कि अशोक पांडे को 6 माह की सजा होती है. उन्हें 4 सप्ताह के अंदर मुख्य न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट के समय सरेंडर करने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्यों नहीं उन्हें इलाहाबाद और लखनऊ बेंच वकालती कार्य करने से रोक दिया जाए. 1 मई तक उन्हें जवाब देना है.


    the newspost app
    Thenewspost - Jharkhand
    50+
    Downloads

    4+

    Rated for 4+
    Install App

    Our latest news