हाईकोर्ट ने आजसू के देवघर जिला अध्यक्ष आदर्श लक्ष्य को तीनों मामलों में किया बरी, एफआईआर और चार्जशीट हुई रद्द

    हाईकोर्ट ने आजसू के देवघर जिला अध्यक्ष आदर्श लक्ष्य को तीनों मामलों में किया बरी, एफआईआर और चार्जशीट हुई रद्द

    देवघर (DEOGHAR) : रांची उच्च न्यायालय ने आजसू पार्टी के देवघर जिला अध्यक्ष आदर्श लक्ष्य को तीन मामलों (कुंडा थाना कांड संख्या 58/25, 59/25 और 60/25) में बरी कर दिया है. अदालत ने एफआईआर और चार्जशीट को निरस्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है.

    मामला 2 मार्च 2025 का है, जब कुंडा थाना क्षेत्र में नियमित बाइक चेकिंग के दौरान एक महिला की गिरने से मौत हो गई थी. इसके बाद लाल कोठी क्षेत्र के पास स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. मौके पर स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा. इस घटना को लेकर पुलिस ने तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे, जिनमें आदर्श लक्ष्य को भी आरोपी बनाया गया था.

    बाद में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, लेकिन देवघर न्यायालय से जमानत मिलने के बाद वे रिहा हुए. पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके खिलाफ आदर्श लक्ष्य ने हाईकोर्ट में अपील की. माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सुनवाई के बाद पाया कि इन मामलों में कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है. अदालत ने तीनों मामलों में एफआईआर और चार्जशीट रद्द करते हुए उन्हें निर्दोष करार दिया.

    फैसले के बाद आदर्श लक्ष्य ने कहा “यह न्याय और सच्चाई की जीत है. मुझे शुरुआत से ही न्यायपालिका पर भरोसा था. यह फैसला हर उस व्यक्ति की जीत है जो सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास रखता है.” उन्होंने अपने अधिवक्ताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया. वहीं, आजसू पार्टी के जिला व प्रखंड स्तरीय नेताओं ने इसे न्यायपालिका पर जनता के विश्वास की जीत बताया.

    रिपोर्ट : ऋतुराज सिन्हा


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