सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत सचिव नियुक्ति मामले में दिया ये आदेश, जानिए SC ने क्या कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत सचिव नियुक्ति मामले में दिया ये आदेश, जानिए SC ने क्या कहा

    रांची (RANCHI)पंचायत सचिव नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पंचायत सचिव की नियुक्ति के मामले को शिक्षक नियुक्ति के मामले के साथ टैग करते हुए सरकार को राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट  बनाने का निर्देश दिया है. गौरतलब हो की पंचायत सचिव नियुक्ति का मामला पांच वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था. अभ्यर्थियों में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद खुशी की लहर है.

    नियुक्ति की आस लगाए बैठे हैं अभ्यर्थी 

    कुल 3088 अभ्यर्थी सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बावजूद भी नियुक्ति की आस लगाए बैठे थे. ऐसे में उन्हें  अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम आर शाह की अदालत में हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा.


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