सिख दंगा पीड़ित मुआवजा मामला : झारखंड हाईकोर्ट ने गृह सचिव-डीजीपी को दिया निर्देश, जनवरी में होगी अगली सुनवाई

    सिख दंगा पीड़ित मुआवजा मामला : झारखंड हाईकोर्ट ने गृह सचिव-डीजीपी को दिया निर्देश, जनवरी में होगी अगली सुनवाई

    टीएनपी डेस्क(Tnp desk):- मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान गृह सचिव और डीजीपी कोर्ट में मौजूद रहे. उनकी तरफ से बताया गया कि मुआवजा देने की कार्रवाई लगातार जारी है. अभी तक 41 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है. इसके अलावा इससे संबंधित मामले की जानकारी ली जा रही है.

    41 लोगों को मुआवजा

    झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सिख दंगों के पीड़ित परिजनों को मुआवजा के संबंध में गृह सचिव और डीजीपी ने बताया कि अभी तक 41 लोगों को मुआवजा दे दिया गया है. इसके अलावा इससे संबंधित केस की जानकारी ली जा रही है.

    जनवरी में होगी अगली सुनवाई

    कोर्ट ने पूरे मामले को शपथ पत्र के जरिए अदालत में पेश करने का निर्देश दिया. अब सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजे पर अगली सुनवाई जनवरी में होगी. मालूम हो कि दंगा पीड़ितों के मुआवजे के लिए सतनाम सिंह गंभीर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.


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