जमीन घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन को झटका,नहीं मिली जमानत, जानिए

    जमीन घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन को झटका,नहीं मिली जमानत, जानिए

    रांची(RANCHI ): रांची के पूर्व उपायुक्त निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन झटका लगा है.उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. उन्होंने ईडी की विशेष अदालत में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

    इस बारे में और जानकारी जरूर जानिए

    निलंबित आईएएस अधिकारी छविरंजन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दो बार पूछताछ के बाद पिछले चार मई को गिरफ्तार किया था.बरियातू में सेना की जमीन की अवैध खरीद बिक्री के अलावा चेशायर होम रोड स्थित प्लॉट के फर्जी दस्तावेज मामले में उन्हें मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. छवि रंजन से पहले एक दर्जन लोगों को जमीन की अवैध दस्तावेज के आधार पर खरीद-बिक्री मामले में गिरफ्तार किया गया था.

    छवि रंजन चाहते हैं जमानत

    रांची के पूर्व उपायुक्त निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन ने 30 जून को ईडी की विशेष अदालत में जमानत की याचिका दाखिल की थी. कोर्ट में दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद 5 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. ईडी ने जमानत देने का विरोध किया था.


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