धनबाद मंडल कारा में जमानत के बाद भी नहीं निकले हैं बंदी, टीम के दौरे से हुआ खुलासा 

    धनबाद मंडल कारा में जमानत के बाद भी नहीं निकले हैं बंदी, टीम के दौरे से हुआ खुलासा 

    धनबाद(DHANBAD) : धनबाद जेल में ऐसे भी बंदी हैं, जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन जमानतदार के अभाव में वह जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे है. ऐसे भी बंदी है जिन्हें सजा हो चुकी है लेकिन पैसे के अभाव में अथवा अन्य कारणों से उनकी अपील ऊपरी न्यायालय में नहीं की गई है.  जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर रविवार को लीगल एड डिफेंस काउंसिल की चार सदस्यीय टीम ने धनबाद जेल का दौरा किया.  

    बंदियों की परेशानियों को भी जाना 

    टीम ने जेल में बंद बंदियों की समस्याओं को सुना, वैसे बंदियों की पड़ताल की गई, जिनकी कोर्ट से जमानत तो हो गई है, लेकिन जमानतदार के अभाव में वह जेल से बाहर निकल नहीं पा रहे. उन बंदियों की भी पहचान की गई, जिन्हें सजा हो चुकी है परंतु पैसे के अभाव के कारण या अन्य कारणों से उनकी अपील ऊपरी अदालत में दाखिल नहीं हुई है. अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार निताशा बारला ने बताया कि टीम को मंडल कारा में तीन ऐसे बंदी मिले, जिनकी ओर से सजा के बाद भी अपील दाखिल नहीं की गई थी या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी ओर से अपील दाखिल की गई या नहीं. टीम ने बंदियों को हर संभव निशुल्क कानूनी सुविधा देने का आश्वासन दिया. 

    टीम में थे शामिल 

    टीम में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कुमार विमलेंदु, डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल अजय कुमार भट्ट ,सहायक लीगल डिफेंस काउंसिल कन्हैयालाल ठाकुर, शैलेंद्र कुमार झा शामिल थे. जिनके द्वारा बंदियों को विभिन्न कानूनों और सरकार की विभिन्न योजनाओं के विषय में भी जानकारी दी गई. बंदियों को बताया गया कि कारागार में बंदियों एवं उनके परिवारों का अधिकारों का संरक्षण हो सके, इसके लिए झालसा द्वारा कर्तव्य परियोजना चलाई जा रही है. जिसके तहत बंदियों के परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके पात्रता के अनुसार दिलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है.

    रिपोर्ट : सत्याभूषण सिंह, धनबाद


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