कौन हैं शिव शक्ति साई नाम की कंपनी के मालिक ! खाते में पंकज मिश्रा ने जमा करवाये करोड़ों रूपये अब ED करेगी जांच

    कौन हैं शिव शक्ति साई नाम की कंपनी के मालिक ! खाते में पंकज मिश्रा ने जमा करवाये करोड़ों रूपये अब ED करेगी जांच

    रांची(RANCHI): झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें दिनों-दिन बढ़ती जा रही है. कुछ दिन पहले ही रिम्स के कैदी वार्ड से पकंज मिश्रा को फोन पर बात करते ईडी ने पकड़ा था, जिसके बाद उनके दो सहयोगियों को हिरासत में लिया गया था. वहीं, अब पंकज मिश्रा से जुड़े 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले की मनी लाउंड्रिग में ईडी ने आठ फर्म और उनके बैंक खातों को रडार पर रखा है. बता दें कि इन खातों में पंकज मिश्रा ने 4.87 करोड़ भेजे थे.

    इन कंपनियों में पंकज ने ट्रांसफर किए थे पैसे 

    बता दें कि ये सभी पैसे अक्टूबर 2021 से मई 2022 के बीच में ट्रांसफर किए गए हैं. ईडी को संदेह है कि इनमें से एक कंपनी मेसर्स शिव शक्ति साई की भूमिका भी मनी लाउंड्रिग में है. ईडी को मिली जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता एवी 33740500001024 और एचडीएफसी(HDFC) के खाता 50200000406229 में भारी मात्रा में पैसे जमा कराए गए थे. जिन कंपनियों के खातों में पंकज ने पैसे जमा कराए थे, उसमें हथुआ कंस्ट्रक्शन, गणपति इंटरप्राइजेज स्टोन वर्क्स, भगवान स्टोन एंड मिनरल्स, जय माता अंबे ट्रेडर्स और बालाजी इंटरप्राइजेज शामिल हैं. बता दें कि सीए जयपुरियार के यहां से भी शिवशंकर साई से जुड़े दस्तावेज ईडी को मिले थे.

    क्या है पंकज मिश्रा से जुड़ा अवैध खनन मामला

    बता दें कि पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act) के प्रावधानों के तहत मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था, वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल रिम्स के कैदी वार्ड में अपना इलाज कर रहे हैं. इस मामले में मिश्रा के अलावा उनके सहयोगी बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को आरोपी बनाया गया है. बच्चू यादव को चार और प्रेम प्रकाश को पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने मिश्रा और अन्य के खिलाफ साहिबगंज जिले में एफआईआर के आधार पर 8 मार्च को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच शुरू की थी. 16 सितंबर को विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र के बराबर अभियोजन की शिकायत में संघीय एजेंसी ने झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल का बयान दर्ज किया था. जिसने कथित तौर पर कहा था कि यह उनकी उपस्थिति में था कि मुख्यमंत्री ने मिश्रा को 'पत्थर और रेत खनन व्यवसायों से संथाल परगना से आने वाले धन को सीधे प्रेम प्रकाश को सौंपने' का निर्देश दिया था.


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