रामगढ़ MLA ममता देवी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त, जानें हाईकोर्ट का आदेश

    रामगढ़ MLA ममता देवी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त, जानें हाईकोर्ट का आदेश

    रामगढ़ (RAMGARH): रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी की क्रिमिनल मिसलिनियस पिटिशन पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने ममता देवी की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त कर दिया है. ममता देवी की ओर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने अदालत में पक्ष रखा. हाईकोर्ट के इस आदेश से विधायक ममता देवी को बड़ी राहत मिली है. क्योंकि निचली अदालत से वारंट जारी होने के बाद उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी.

    क्या है मामला

    बता दें कि ममता देवी गोला-गोली कांड की आरोपी हैं. पिछले दिनों विधायक ममता देवी सहित नौ आरोपियों की जमानत लगातार तीन तारीखों पर अनुपस्थित रहने के कारण रामगढ़ कोर्ट ने खारिज कर दी थी. रजरप्पा थाना में दर्ज कांड संख्या 79/16 और गोला थाना कांड संख्या 65/16 में ममता देवी, राजीव जायसवाल, कोलेश्वर महतो, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, जद्दु महतो, लाल बहादुर महतो, सुभाष महतो और कुंवर महतो आरोपी हैं. पूर्व में अदालत ने उक्त आरोपियों को बेल दे दी थी. लेकिन जमानत की शर्तों का उल्लंंघन करने के कारण निचली अदालत ने बेल खारिज कर दिया था.

    रिपोर्ट: जयंत कुमार, रामगढ़



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