होल्डिंग टैक्स और लैंड लीज़ पर निगम के रवैये पर एनसीपी नाराज़, आंदोलन के मूड में एनसीपी

    होल्डिंग टैक्स और लैंड लीज़ पर निगम के रवैये पर एनसीपी नाराज़,  आंदोलन के मूड में एनसीपी

    पलामू(PALAMU): होल्डिंग टैक्स और लीज लैंड पर निगम के रवैये पर एनसीपी ने चिंता जताई है. एनसीपी ने इसमे सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दिया है. इस मामले में एनसीपी नेता बीनू सिंह ने मेदिनीनगर में प्रेस वार्ता कर नगर निगम पर सवाल उठाया है.   एनसीपी के प्रदेश संगठन मंत्री बिनय कुमार उर्फ बिनू सिंह टाउन लीज लैंड को फ्री होल्ड करने और होल्डिंग टैक्स लेने के नियम में बदलाव करने की जरूरत पर बल दिया है.

    एनसीपी नेता ने कहा कि मेदिनीनगर नगर निगम से जो नये इलाके जुड़े हैं, खास तौर पर ग्रामीण इलाके के क्षेत्र, जिसमें खेती करने की जमीन है.  उस पर भी होल्डिंग टैक्स लगाया गया है.  जुर्माना भी साथ साथ वसूला जा रहा है. यह निर्णय गैरवाजिब है.  

    लीज लैंड की चर्चा करते हुए बिनू सिंह ने कहा कि मेदिनीनगर में आजादी के बाद से लीज रिनुवल की व्यवस्था रही है, लेकिन अब इसमें बदलाव कर जमीन को फ्री होल्ड कर देना चाहिए.  उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल समेत पूरे झारखंड में बेरोजगारी की समस्या है.  सरकार रोजगार के साधन विकसित करे। जो स्थिति है उससे लगता है कि रोजगार के अभाव में एक बार फिर युवा नक्सलवाद की ओर मुड़ जायेंगे.  रोजगार के अभाव में और सुविधा के बगैर होल्डिंग टैक्स लेना और लीज रिनुवल में भारी भरकम राशि कहीं से भी स्वागत योग्य नहीं है.  मामले में सरकार पर दबाव बनाया जायेगा और इसमें बदलाव किया जायेगा.

    मौके पर एनसीपी नेता अजीत सिंह ने कहा कि पलामू प्रमंडल समेत पूरे राज्य में बालू का संकट गहराते जा रहा है.  आवास, सड़क, भवन सहित अन्य योजनाएं बालू के अभाव में लटकी पड़ी हैं.  जिला प्रशासन पलामू जिले के कई प्रखंडों में बालू देने के लिए स्टॉककिस्ट की सूची जारी की है, लेकिन हुसैनाबाद में किसी को जिम्मेवारी नहीं सौपी गई है. यह काफी चिंता की बात है.

    मौके पर एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता सूर्या सोनल सिंह ने होल्डिंग टैक्स, टाउन लीज एवं बालू की समस्या पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि सरकार को इस संबंध में ध्यान देने की जरूरत है, जिस तरह से भाषा मामले में सरकार तक बात पहुंचाई गई, उसी तरह उपरोक्त मामले से भी अवगत कराया जायेगा और संशोधन कराया जायेगा.



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