हत्या के दोषी चरकू मुंडा को मिली आजीवन कारावास की सजा, जानिए कब का था मामला

    हत्या के दोषी चरकू मुंडा को मिली आजीवन कारावास की सजा, जानिए कब का था मामला

    रांची(RANCHI):  मामला 2019 का है. रांची जिले के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र अंतर्गत आपसी विवाद में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. 17 मार्च, 2019 को या घटना हुई थी. गुरुवार को अपर न्यायायुक्त एम के वर्मा की अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए चरकू मुंडा को सजा सुनाई.

    क्या था मामला

    जानकारी के अनुसार शिवनारायण महली नामक व्यक्ति की हत्या आपसी विवाद में कर दी गई थी. आरोप चरकू मुंडा पर लगा था. बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के कारण शिवनारायण महली और चरकू मुंडा के बीच कई बार झंझट हुआ.एक दिन चरकू मुंडा अचानक शिवनारायण महली को टांगी और धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिससे शिवनारायण की मौत मौके पर हो गई. मृतक के पुत्र ने चरकू मुंडा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

    इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए. गवाहों के बयान के आधार पर चरकू मुंडा दोषी साबित हुआ. गुरुवार को अपर न्यायायुक्त एम के वर्मा की कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अतिरिक्त 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर चरकू मुंडा जुर्माना की राशि जमा नहीं करता है तो 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.


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