कैश कांड के आरोपी विधायकों को नहीं मिली झारखंड हाई कोर्ट से राहत, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

    कैश कांड के आरोपी विधायकों को नहीं मिली झारखंड हाई कोर्ट से राहत, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

    रांची(RANCHI): कैश कांड के आरोपी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. विधायकों के वकील ने अरगोड़ा थाना में दर्ज ज़ीरो FIR के खिलाफ याचिका दायर किया था. ज़ीरो FIR को अरगोड़ा थाना से बंगाल ट्रांसफर करने पर विधायक के अधिवक्ता ने नाराजगी जताई थी. झारखंड हाई कोर्ट की ओर से किसी तरह की जांच को भी रोकने का कोई आदेश नहीं दिया गया है.   

    1 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई 

    शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें फिलहाल किसी तरह की कोई राहत विधायकों को नहीं मिली है. कोर्ट की ओर से एक नोटिस झारखंड और बंगाल सरकार के अलावा अनूप सिंह और याचिककर्ता को दिया गया था. नोटिस का जवाब देने के लिए बंगाल और झारखंड सरकर की ओर से चार हफ्ते का वक्त मांगा गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी.      

    बता दे कि तीनों विधायक 30 जुलाई को बंगाल में 47 लाख रुपये के साथ पकड़े गए थे. जिसके बाद रांची के अरगोड़ा थाना में एक जीरो fir कांग्रेस विधायक ने दर्ज कराया था. थाना को दिए आवेदन में बताया गया था कि तीनों विधायक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं.     


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