रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका खारिज,जानिए कब हुआ था यह मुकदमा 

    रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका खारिज,जानिए कब हुआ था यह मुकदमा 

    धनबाद(DHANBAD): बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका बुधवार को न्यायालय ने खारिज कर दी. एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बुधवार को जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई .बरोरा थाना में दर्ज रंगदारी के मामले में विधायक की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी. ढुल्लू महतो के खिलाफ मॉडर्न इंटरप्राइजेज के रियाज कुरेशी ने बरोरा थाने में 2 अगस्त 2021 को रंगदारी मांगने तथा मारपीट करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि अपने फॉर्म मॉडर्न इंटरप्राइजेज के अंतर्गत अर्थ वर्क और पीसीसी वर्क का कार्य करते हैं. उनका कार्यक्षेत्र सोनारडीह फाटक से लेकर शताब्दी माइंस तक है. जहां विधायक ढुल्लू महतो तथा उनके समर्थक रंगदारी की मांग करते हैं. कहते हैं कि जब तक रंगदारी नहीं दोगे तब तक काम करने नहीं दिया जाएगा .मशीन को आग के  हवाले कर दिया जाएगा. कार्य पूरा करने का समय वर्क आर्डर के अनुसार जून 2021 तक था, परंतु ढुल्लू महतो की ओर से काम बंद करवाने के कारण मात्र 10% ही काम हुआ है. 2 अगस्त 21 को जब जिंक फैक्ट्री, टुंडू के बगल में अर्थ वर्क का कटिंग कार्य चल रहा था ,तभी कंपनी के साइड इंजीनियर आकाश कुमार सिंह ने उन्हें फोन कर बताया कि कुछ लोग आकर काम बंद करा दिए हैं. इस सूचना पर जब वह साइट पर पहुंचे तो देखा कि रामेश्वर महतो, आनंद शर्मा और 8-10 लोग जिनका नाम नहीं जानते हैं, वह लोग गाली गलौज कर काम को बंद करा रहे हैं. रामेश्वर महतो अपने हाथ में एक ईट लिए हुए था और कार्य कर रहे पोकलेन ड्राइवर को मारने की धमकी देते हुए गाड़ी पीछे निकालने को बोल रहा था .रामेश्वर महतो ने कहा कि विधायक जी बोले हैं कि पहले कंपनी को यहां आकर मैनेज करने एवं रंगदारी का पैसा देने को बोलो. पैसा दिए बगैर यहां एक इंच काम नहीं करने देंगे. 24 जनवरी को वादी रियाज कुरेशी का न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान करवाया गया था.

    रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद 


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