विधायक ढुल्लू महतो को तीन मामलों में मिली जमानत, बावजूद अभी नहीं निकल पाएंगे जेल से बाहर, जानिए क्या है कारण 

    विधायक ढुल्लू महतो को तीन मामलों में मिली जमानत, बावजूद अभी नहीं निकल पाएंगे जेल से बाहर, जानिए क्या है कारण 

    धनबाद (DHANBAD) : बाघमारा के भाजपा विधायक की पत्नी सावित्री देवी की ओर से दाखिल मानवाधिकार हनन का आवेदन खारिज हो गया है. प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर दिया है. विधायक की पत्नी ने धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के खिलाफ 28 जनवरी को मानवाधिकार हनन का मुकदमा प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल किया था. कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सावित्री देवी ने आरोप लगाया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने के बाद विधायक ढुल्लू महतो को परेशान किया जा रहा है.

    राम रहीम की हत्या और षड्यंत्र कर फायरिंग कराने के मामले में जमानत नहीं

     ढुल्लू महतो को परेशान इसलिए किया जा रहा है कि वह भाजपा के विधायक हैं और हमेशा सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं. सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें पुराने मामले में फंसा कर जेल में रखने का काम कर रही है. इधर, धनबाद जेल में बंद विधायक ढुल्लू महतो के 4 मामलों में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने 3 मामलों में तो विधायक को जमानत दे दी लेकिन राम रहीम की हत्या की सुपारी देने और षड्यंत्र रच कर फायरिंग कराने के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया.

    रिपोर्ट : सत्यभूषण सिंह, धनबाद


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