मर्सिडीज मामला : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जांच आदेश पर लगाई रोक, मोबाज खान के PFI ऐंगल की नहीं होगी जांच


रांची (RANCHI): डोरंडा थाना क्षेत्र में मर्सिडीज कार और मोटरसाइकिल दुर्घटना से जुड़े मामले में एक अहम मोड़ आया है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसमें विस्तृत जांच से जुड़े कई निर्देश जारी किए गए थे.
हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में स्वयं को पीड़ित बताने वाले युवक मोबाज खान द्वारा सोशल मीडिया पर कथित रूप से भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने के आरोप को गंभीर माना था. अदालत ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी कर मोबाज खान के प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संभावित संबंधों और गतिविधियों की जांच करने का निर्देश दिया था. साथ ही संबंधित पक्षों को शपथ-पत्र दाखिल करने को भी कहा गया था.
अब सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए इन जांच संबंधी निर्देशों के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसका अर्थ है कि प्रतिबंधित संगठन से कथित जुड़ाव की जांच से जुड़ी कार्रवाई अभी आगे नहीं बढ़ेगी.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस हिस्से को बरकरार रखा है, जिसमें अधिवक्ता मनोज टंडन के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक या प्रताड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था. यानी फिलहाल उनके विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सकेगा.
यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.
4+