रिम्स के डेपुटेशन प्रोफेसरों को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दिलाया एकेडमिक भत्ता

    रिम्स के डेपुटेशन प्रोफेसरों को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दिलाया एकेडमिक भत्ता

    TNP DESK: रांची के रिम्स हॉस्पिटल में डेपुटेशन पर काम कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. जो कार्यरत प्रोफेसर के पद पर सेवाएं देते आ रहे हैं उन्हें अब एकेडमिक भत्ता भी प्राप्त होगा .झारखंड हाई कोर्ट ने साल 2019 में राज्य सरकार द्वारा आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें इन कर्मचारियों को इस भत्ते से वंचित रखा गया था.

    दरअसल, रिम्स की गवर्निंग बॉडी ने वर्ष 2018 में ही निर्णय लिया था कि प्रोफेसर पद पर कार्यरत इन कर्मियों को एकेडमिक भत्ता दिया जाना चाहिए. हालांकि, अगले ही वर्ष राज्य सरकार ने इस फैसले को खारिज कर दिया था. इसके बाद प्रभावित कर्मियों ने हाई कोर्ट का रुख किया और सरकार के आदेश को चुनौती दी.

    याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने अदालत में दलील दी कि ये कर्मचारी प्रोफेसर के रूप में न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, बल्कि शिक्षण कार्य भी कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें एकेडमिक भत्ता मिलना चाहिए, जैसा कि All India Institute of Medical Sciences में कार्यरत प्रोफेसरों को मिलता है.

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार 1 मई को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया. इस मामले में डॉ. चंद्रभूषण शर्मा समेत कुल 70 प्रोफेसरों ने एकेडमिक भत्ता की मांग को लेकर याचिका दायर की थी.



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