लोहरदगा(LOHARDAGA): लोहरदगा व्यवहार न्यायालय एडीजे थ्री की अदालत ने शादी का झांसा देकर 4 वर्षों तक शारीरिक शोषण मामले में चिरी नवाटोली निवासी तनवीर अंसारी को दस वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक मनोज कुमार झा ने बताया कि अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई और जुर्माना लगाया गया है. सभी सजाएं साथ चलेंगी.
चार सालों तक करता रहा आरोपी दुष्कर्म
बता दें कि तनवीर अंसारी पर पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर उससे दुष्कर्म करने का आरोप था. तनवीर अंसारी पीडिता के साथ 20 जुलाई 2010 से लेकर 8 अगस्त 2014 तक दुष्कर्म करता रहा. इसी आरोप में कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है. इस मामले को लेकर 12 सितंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
रिपोर्ट: गौतम लेनिन, लोहरदगा
Thenewspost - Jharkhand
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