जमीन घोटाला : ईडी के चौथे समन पर भी सीएम नहीं पहुंचे ईडी कार्यालय, किया हाईकोर्ट का रूख

    जमीन घोटाला : ईडी के चौथे समन पर भी सीएम नहीं पहुंचे ईडी कार्यालय, किया हाईकोर्ट का रूख

    रांची (RANCHI): जमीन घोटाला मामले में ईडी ने चौथी बार समन भेजकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी कार्यालाय बुलाया था. हालांकि उनकी पेशी को लेकर पहले से ही तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन इसी बीच आज मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय ना जा कर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है. फिलहाल सीएम के इस कदम से यह संभावना जताई जा रही है कि सीएम आज भी ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे.

    चार बार समन भेज चुकी है ईडी

    बता दें कि जमीन घोटला मामले में ईडी ने सीएम हेमंत को 14 अगस्त को अपने कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था. जिस पर सवाल खड़ा करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि क्या किसी भी राज्य के मुखिया को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है. साथ ही उन्होंने कहा था कि हर किसी को पता है कि 15 अगस्त के पहले किसी भी सीएम की कितनी व्यस्तता होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जानबूझ कर ईडी 14 अगस्त की तिथि को निर्धारित करना कर उनसे पूछताछ करना चाहती है. जिसके बाद ईडी ने 24 अगस्त को  वापस से सीएम हेमंत सोरेन को कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था. लेकिन समन से पहले ही सीएम हेमंत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी के समन को चुनौती दे दी थी. इसके बावजूद भी तीसरी बार सीएम को ईडी ने 9 सितंबर को समन भेज कर ईडी कार्यलय उपस्थित होने की बात कही थी. जिस पर जवाब देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

    हाईकोर्ट का किया रूख

    लेकिन 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के याचिका पर कहा कि उन्हें पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए. जिसके बाद सीएम ने याचिका वापस ले ली थी. इस पर ईडी ने चौथी बार आदेश जारी कर सीएम को 23 सितंबर को कार्यालय आने को कहा. लेकिन सीएम ईडी कार्यालय ना जा कर हाईकोर्ट का रूख किया है. हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा की आने वाले दिनों में ईडी क्या कदम उठाती है.

    सीएम हेमंत सोरेन की ओर से आज हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिस पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई की जा सकती है. लेकिन सोमवार को केवल 45 मिनट के लिए हाईकोर्ट खुलेगा. ऐसे में यह देखना दिसचस्प होगा की क्या सीएम की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होती है या नहीं और अगर नहीं भी होती है तो दूसरी तारीख हाईकोर्ट के द्वारा क्या दी जाती है.   

     


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