पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत,ऐसे करें आवेदन


चाईबासा(CHAIBASA): चाईबासा जनसंपर्क कार्यालय में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुश्री ईशा खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों के साथ झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडियाकर्मियों पत्रकारों के लिए झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गयी है.
पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर बैठक
योजना का लाभ झारखंड राज्य में पत्रकारिता करने वाले योग्य पत्रकारों को दिया जायेगा. जिसको लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विभागीय वेबसाइट (www.prdjharkhand.in) पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.लेकिन चाईबासा से बीमा योजना का लाभ प्राप्त करनेवाले पत्रकारों की आवेदन की संख्या बहुत कम हैं. उन्होंने जिले के सभी पत्रकारों से योजना के लाभ प्राप्त करने की अपील की है.
राशि का 20 प्रतिशत पत्रकारों को भुगतान करना होगा
उन्होंने पत्रकारों को योजना के बारे में जानकारी देते हुए विस्तार से बताया. और कहा कि योजना के तहत ग्रुप चिकित्सीय और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा. जिसमें पत्रकारों के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख रुपए की होगी. और आश्रितों को ग्रुप मेडिक्लेम भी 5 लाख रुपए तक मिलेगा. इसमें चिकित्सा खर्च की भी सुविधा दी जाएगी. वहीं योजना के लाभ हेतु वार्षिक प्रीमियम का केवल 20 प्रतिशत राशि ही पत्रकारों को वहन करना होगा.शेष राशि का वहन सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय झारखंड की ओर से किया जायेगा. बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगी. जिसको प्रतिवर्ष रिन्यूअल किया जाएगा.
www.prdjharkhand.in से कर सकते हैं आवेदन
आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए योग्य पत्रकारों को अपने ब्यूरो प्रमुख की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक एफिडेविट बनवाना होगा. जिसे ऑनलाइन आवेदन करते समय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. विभागीय वेबसाइट www.prdjharkhand.in में दिये गये लिंक “Jharkhand state Journalist Health Insurance Scheme” पर Click कर आवेदन कर सकते हैं. जिसमे आवश्यक जानकारी भरने के उपरांत वेबसाइट पर उपलब्ध QR Code के माध्यम से वार्षिक प्रीमियम के माध्यम से राशि का 20 प्रतिशत पत्रकारों को देना होगा.
नगद, चेक और बैंक ड्राफ्ट से प्रीमियम की राशि स्वीकार नहीं की जायेगी
किसी भी परिस्थिति में नगद, चेक और बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रीमियम की राशि स्वीकार नहीं की जायेगी. वहीं बीमा योजना संबंधी शर्तों एवं प्रावधानों की जानकारी विभागीय वेबसाइट www.prdjharkhand.in से ली जा सकती है. मौके पर जिले के विभिन्न मीडिया संस्थानों के ब्यूरो, प्रेस प्रतिनिधि के अलावा कार्यालय के पदाधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित थे.
रिपोर्ट: संतोष वर्मा
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