झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारी हुई तेज,पढ़िए तीन संतान वाले उम्मीदवार क्यों हो जाएंगे अयोग्य!

    झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारी हुई तेज,पढ़िए तीन संतान वाले उम्मीदवार क्यों हो जाएंगे अयोग्य!

    धनबाद(DHANBAD):  झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो  गई है.  समझा जा रहा है कि आने वाले कुछ सप्ताह में अधिसूचना जारी की जा सकती है.  राज्य निर्वाचन आयोग लगातार जिलों के साथ पत्राचार कर चुनाव पूर्व की तैयारी की समीक्षा कर रहा है.  आयोग ने जिलों को मतदाता सूची, मतदान केन्द्रो  की संरचना, बूथ स्तर की  तैयारी, कर्मियों की प्रतिनियुक्ति और सुरक्षा प्रबंध को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है.  सूचना के मुताबिक आयोग ने जिलों को प्रत्याशियों की योग्यता ,अयोग्यता , नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की वैधता, आवश्यक प्रमाण पत्र, खर्च सीमा और चुनाव आचार संहिता से संबंधित डिटेल्स  जानकारी भेजी है.  इसके साथ ही नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए पद वार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण श्रेणियां और मानदंडों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है. 

     आयोग ने सभी उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान कर्मियों का डेटाबेस अपडेट करने का निर्देश दिया है.  बताते हैं कि जैसे ही सरकार द्वारा आरक्षण प्रस्ताव प्राप्त होगा, आयोग अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा.  इधर, पता चला है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों पर दो से अधिक संतान न होने की शर्त लागू होगी.  नियमों के मुताबिक ऐसे उम्मीदवार जिनकी दो से अधिक संतान है, और जिनकी अंतिम संतान का जन्म 2013 के बाद हुआ है , वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य  माने जाएंगे.  आयोग के इस निर्देश के बाद कई जिलों के चुनावी समीकरण बदल सकते है .  

    वैसे संतान को लेकर उम्मीदवार तभी अयोग्य  होंगे, जब उनकी संतान की संख्या 9 फरवरी 2013 के बाद बढ़ी  हो.  यदि किसी उम्मीदवार के दो से अधिक बच्चे उक्त तिथि से पहले ही थे और उसके बाद कोई संतान नहीं हुआ है, तो वह चुनाव लड़ने के योग्य होंगे.  वैसे, धनबाद में नगर निगम की बात की जाए, तो संभावना है कि मेयर की कुर्सी सामान्य होगी.  इसको देखते हुए धनबाद के चौक -चौराहों पर होर्डिंग  लगने शुरू हो गए है.   उम्मीदवार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, हालांकि धनबाद निगम सीट अभी सामान्य होने की अधिसूचना जारी नहीं हुई है. 

    रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो


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