इंटक विवाद, ददई दुबे गुट की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज,जानिए अब आगे क्या 

    इंटक विवाद, ददई दुबे गुट की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज,जानिए अब आगे क्या 

    धनबाद(DHANBAD): पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे गुट की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई. इंटक की मान्यता को लेकर यह विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी. कोलकाता हाईकोर्ट के 10 फरवरी 2023 के आदेश को इस में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. अब जेबीसीसीआई की अगली बैठक में विधायक अनूप सिंह के नेतृत्व वाली इंटक से संबद्ध राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के सदस्य शामिल हो सकते हैं .फिलहाल बिना इंटक के ही कोयला कर्मियों के वेतन और सुविधा पर जेबीसीसीआई की बैठक होती आ रही थी. फैसले पर राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के सचिव एस क्यू जामा ने कहा कि समय लगा पर अंततः सत्य की जीत हुई. उधर, दुबे गुट के महासचिव एनजी अरुण ने कहा कि इंटक विवाद को लेकर जो अन्य मामले चल रहे हैं, वह चलते रहेंगे. बता दें कि इंटक से संबंध राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन ने जेबीसीसीआई 11 के लिए इंटक कोटे से चार मुख्य और चार वैकल्पिक सदस्यों की सूची कोल इंडिया को सौंपी है. मुख्य सदस्यों में विधायक अनूप सिंह, एस क्यू जामा, सुभग्य प्रधान एवं बी जनक प्रसाद शामिल है. वही वैकल्पिक सदस्यों में ए के झा, चंडी बनर्जी, वीरेंद्र सिंह बिष्ट एवं गोपाल नारायण सिंह शामिल है.

    रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद 


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