झारखंड: हाईकोर्ट पहुंचा इंटरनेट बंद का मामला, जानिए कोर्ट ने क्या दिया आदेश

    झारखंड: हाईकोर्ट पहुंचा इंटरनेट बंद का मामला, जानिए कोर्ट ने क्या दिया आदेश

    रांची (RANCHI):  झारखंड में चल रहे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने सुबह 8 बजे से दोपहर के ढाई बजे तक पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बहाल करने पर रोक लगा दी थी. राज्य सरकार के इस फैसले के विरोध में आज झारखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर किया गया था. जिसी सुनवाई स्पेशल बेंच ने की है.

    मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने विशेष बेंच ने इंटरनेट सेवा बहाल करने से इनकार करते हुए, कहा कि इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69 A के तहत राज्य सरकार को अधिकार है. वही, मामले में प्रार्थी के प्रेयर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

    साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या सभी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगा, मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिया गया है, वही, कल यानी रविवार को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:30 तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी. मामले में स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने जनहित याचिका दाखिल की थी.

     


    the newspost app
    Thenewspost - Jharkhand
    50+
    Downloads

    4+

    Rated for 4+
    Install App

    Related News

    Our latest news