IAS छवि रंजन को कोर्ट से वह सुविधा नहीं मिली जिसकी उन्होंने मांग की थी, जानिए क्या है मामला

    IAS छवि रंजन को कोर्ट से वह सुविधा नहीं मिली जिसकी उन्होंने मांग की थी, जानिए क्या है मामला

    रांची(RANCHI) - जमीन घोटाले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस अधिकारी छवि रंजन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है.कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि निर्धारित जेल मैनुअल के हिसाब से ही किसी कैदी को सुविधा दी जा सकती है. यानी निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को सप्ताह में एक ही दिन अपने परिवार के सदस्यों से मिलना होगा.

    निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन ने कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें सप्ताह में पत्नी और बच्ची से दो बार मुलाकात करने की इजाजत दी जाए. इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी. पिछले 17 मई को रवि रंजन के वकील ने कोर्ट में याचिका दायर कर यह गुहार लगाई थी. इस याचिका पर सुनवाई हुई 18 मई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. बुधवार को यह फैसला विशेष अदालत ने सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कैदी के लिए जो जेल मैनुअल में प्रावधान है उसी के अनुरूप सुविधा दी जा सकती है.

    सेना की जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस अधिकारी छवि रंजन फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं. 10 दिनों की रिमांड अवधि में उनसे पूछताछ की गई उसके बाद से वह जेल में ही बंद हैं. ईडी ने 4 मई को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था. उसके बाद दो चरणों में रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की गई.


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