रांची(RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2026–2031 से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. यह मामला न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में सुना गया. याचिका में चुनाव से जुड़े कुछ दिशा-निर्देशों को चुनौती दी गई थी, जिन्हें निर्वाचन पदाधिकारी और मतदाताओं के लिए जारी किया गया है.
याचिकाकर्ता की ओर से खास तौर पर उस प्रावधान पर आपत्ति जताई गई, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई मतदाता न्यूनतम पांच मत नहीं देता है, तो उसका मतपत्र अमान्य माना जाएगा. इसी नियम को लेकर अदालत में सवाल उठाए गए और चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और झारखंड स्टेट बार काउंसिल (JSBC) को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. अदालत ने दोनों संस्थाओं से कहा है कि वे इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें. फिलहाल मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है.
हाईकोर्ट द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद फिलहाल झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही है. अदालत के इस फैसले से चुनाव प्रक्रिया के आगे बढ़ने का रास्ता खुला हुआ है और फिलहाल इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगी है.
बताया जा रहा है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2026–2031 के लिए कुल 100 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें 25 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं, जो अलग-अलग पदों के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं.
इस चुनाव में राज्य भर से कुल 25,001 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इन मतदाताओं में पांच महिला मतदाता भी शामिल हैं. सभी मतदाता मिलकर बार काउंसिल के 23 पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे.
फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है और अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी.
Thenewspost - Jharkhand
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