निलंबित IAS पूजा सिंघल को फिर नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

    निलंबित IAS पूजा सिंघल को फिर नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

    रांची ( RANCHI) - निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की बेल याचिका पर बुधवार को रांची के लोअर कोर्ट स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. दोनों ओर से जमानत के बिंदुओं पर पक्ष रखा गया. दोनों ओर के पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. झारखंड के मनरेगा घोटाला में पूजा 71 दिनों से जेल में बंद हैं. 

    पिछली सुनवाई में ईडी ने मांगा था समय

    पिछले महीने की 26 जुलाई को पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने बहस करते हुए उनके पूजा पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया था. ईडी ने बहस के दौरान जवाब फाइल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. मामले में ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया है.

    बता दें कि 27 जून को पूजा सिंघल के अधिवक्ता की ओर से पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. पूजा सिंघल की याचिका पर ईडी ने 12 जुलाई को रिजोइंडर दाखिल कर जवाब दिया था. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के खिलाफ 11 मई को ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद ईडी ने रिमांड पर लेकर 14 दिनों तक उनसे पूछताछ की थी. जिसके बाद 25 मई को कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. 

    पूजा सिंघल के पति समेत अन्य के खिलाफ ईडी ने किया था समन जारी

    इससे पहले 19 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान ईडी की अदालत ने पूजा सिंघल के पति और पल्स अस्पताल के मालिक अभिषेक झा उनके सीए सुमन कुमार, JE राम विनोद सिंह, राजेंद्र जैन, जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर ED की विशेष अदालत ने संज्ञान लिया था. संज्ञान लेने के बाद ED की विशेष कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर 3 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने को कहा था. लेकिन सभी आरोपियों ने कोर्ट से समय मांगा है.

    रिपोर्ट -- नीरज कुमार, रांची 


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