पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका फिर एक बार खारिज,जानिए पक्ष में उनके अधिवक्ता ने क्या दी दलील

    पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका फिर एक बार खारिज,जानिए पक्ष में उनके अधिवक्ता ने क्या दी दलील

    धनबाद(DHANBAD): झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका कोर्ट से एक बार फिर खारिज हो गई है. चचेरे भाई की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 6 वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने सोमवार को संजीव सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी. संजीव सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने कहा कि वह बीमारियों से पीड़ित हैं. उन्हें मानसिक अस्वस्थता, हृदय रोग के साथ शरीर के बाएं हिस्से में दर्द है. उनके शरीर में लकवा के भी लक्षण है. डिमेंशिया सहित अन्य बीमारी से पीड़ित है. इन बीमारियों का इलाज जेल में संभव नहीं है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए.

    अपर लोक अभियोजक ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि कोर्ट ने धनबाद जेल अधीक्षक से संजीव सिंह की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी. मेडिकल रिपोर्ट में संजीव सिंह के स्वस्थ रहने की बात कही गई है. इसलिए उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा. इसके पहले भी संजीव सिंह की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट से लेकर उच्च न्यायालय तक खारिज हो चुकी है. 10 अप्रैल को संजीव सिंह को धनबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था .वहां उनकी जांच की गई थी. तीन-चार दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद फिर उन्हें धनबाद जेल भेज दिया गया था.

    रिपोर्ट:धनबाद ब्यूरो


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