नियोजन अधिनियम का करें पालन ,नहीं तो दंड प्रक्रिया के लिए रहे तैयार 

    नियोजन अधिनियम का करें पालन ,नहीं तो दंड प्रक्रिया के लिए रहे तैयार

     धनबाद(DHANBAD) | रविवार  को उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021” एवं नियमावली, 2022 के अनुपालन के लिए  समीक्षात्मक बैठक-सह- कार्यशाला का आयोजन किया गया.   समीक्षात्मक बैठक में मुख्य रूप से टाटा स्टील, रेलवे, बीसीसीएल, हर्ल, डीवीसी, एमपीएल एवं निजी क्षेत्र के नियोजक शामिल हुए. बैठक में  नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने  75% Act में उपलब्ध प्रावधानों एवं सुविधाएं के संबंध में उपस्थित नियोजकों को अवगत कराया. 

    निजी क्षेत्र के नियोजको को बताया गया नियम 
     
    उन्होंने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले 10 या 10 से अधिक मानवबल वाले प्रतिष्ठान में झारनियोजन पोर्टल पर प्रविष्टि करना अनिवार्य है, अन्यथा इस एक्ट का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर दण्ड  का भी प्रावधान है. उपायुक्त ने  सभी नियोजकों से उनके द्वारा अबतक अनुपालन में किये गये स्थानीय  नियोजन नीति में कार्य की समीक्षा के लिए  उनके द्वारा झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन, मानवबल की प्रविष्टि, Annexure IV रिपोर्ट से संबन्धित कार्य  को यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया.  उनके द्वारा इस एक्ट की अवहेलना किये जाने पर नियमानुसार दण्ड  प्रक्रिया  प्रारम्भ कर दी जाएगी.  इसके लिए सभी नियोजकों को 05 नवंबर, 2023 तक का समय दिया गया.  स्थानीय प्रमाण पत्र बनने में जो भी समस्या आ रही है, उससे अवगत हुए एवं त्वरित कारवाई करने का भी निर्देश दिया.

    रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो  

     



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