Dhanbad : सांसद ढुल्लू महतो व उनके भाई विधायक शरद महतो के मामले में फैसला आठ को, पढ़िए क्या है आरोप  

    Dhanbad : सांसद ढुल्लू महतो व उनके भाई विधायक शरद महतो के मामले में फैसला आठ को, पढ़िए क्या है आरोप  

    धनबाद (DHANBAD) : 25 जून "2006 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. यह प्राथमकी उस समय के बरोरा थाना प्रभारी की शिकायत पर दर्ज हुई थी. इसमें ढुल्लू महतो (अब सांसद ) सहित अन्य लोग आरोपी बनाए गए थे. नाजायज मजमा लगाकर मंत्री का पुतला दहन करने, जदयू कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर जख्मी करने और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ था. उस समय सांसद ढुल्लू महतो के राजनीतिक विरोधी जलेश्वर महतो मंत्री थे. इस मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई पूरी हुई. इस दौरान सांसद समेत अन्य आरोपी उपस्थित नहीं थे. कोर्ट ने नामजद  सभी आरोपियों को सशरीर कोर्ट में  उपस्थित रहने का आदेश दिया.

    8 जनवरी को फैसले की तारीख निर्धारित की गई है. आरोप के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मंत्री जलेश्वर महत्व और बीडीओ के पुतला दहन  का कार्यक्रम किया जाना है. जिसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी. पुलिस ने ढुल्लू महतो, शरद महतो सहित अन्य पर आरोप पत्र दायर किया था. शरद महतो अभी बाघमारा के विधायक है. आरोप के मुताबिक सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस बल शाम 5:30 बजे मुराईडीह कॉलोनी यात्री सेड के सामने पंहुचा. तभी ढुल्लू महतो के नेतृत्व में 25-30 लोग नारेबाजी करते हुए वहां आए और अचानक उग्र हो गए. पुलिस ने आरोप लगाया था कि इस दौरान जदयू कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार झा एवं उनके भाई जितेंद्र कुमार झा को मारपीट पर कर जख्मी कर दिया गया था. 

    रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो 


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