पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु के आवेदन को कोर्ट ने किया ख़ारिज, जेल अधीक्षक को दिया ये निर्देश 

    पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु के आवेदन को कोर्ट ने किया ख़ारिज, जेल अधीक्षक को दिया ये निर्देश 

    धनबाद(DHANBAD): झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु के आवेदन  को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है.  साथ ही धनबाद जेल सुपरीटेंडेंट को निर्देश दिया है कि संजीव सिंह को  किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाए.  संजीव सिंह फिलहाल धनबाद के सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं .  इस बात की पुष्टि उनके अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने टेलीफोन पर The Newspost  से की. अधिवक्ता ने बताया  कि कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है. साथ ही किसी  अस्पताल में भर्ती कराने को निर्देशित किया है. संजीव सिंह पिछले 11 जुलाई से धनबाद के SNMMCH में भर्ती है.  उनके पारिवारिक सूत्रों के अनुसार पूर्व विधायक का वजन तेजी से घट रहा है. 16 दिनों में उनका वजन 13 किलो कम गया है.  बुधवार को डॉक्टरी जांच में वजन कम पाया गया है.

    22 मार्च '2017 को धनबाद के सरायढेला  में "शूटआउट" की घटना हुई थी
     
    22 मार्च '2017 को धनबाद के सरायढेला  में "शूटआउट" की घटना हुई थी . पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोग इस घटना में मारे गए थे.  इस मामले में झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था  और उसके बाद से ही लगातार जेल में बंद है. संजीव सिंह मृतक नीरज सिंह के चचेरे भाई हैं . यह मामला रह -रह कर सुर्खियां बटोर ता है. ताजा मामला है पूर्व विधायक संजीव सिंह ने न्यायालय में पिटीशन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी .  इसके बाद से यह मामला फिर एक बार चर्चा में आ गया . संजीव सिंह 11 जुलाई,2023  को धनबाद जेल में कुर्सी से गिरकर चोटिल हो गए थे. उसके बाद उन्हें धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया है. 

    रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो 


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