रेलवे ठेकेदार इरफान खान हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान बरी

    रेलवे ठेकेदार इरफान खान हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान बरी

    धनबाद(DHANBAD) : 11 मई '2011 की दोपहर, जो भी लोग उस वक्त धनबाद के डीआरएम कार्यालय में मौजूद रहे होंगे, इरफान खान की हत्या को कभी नहीं भूल सकते. रेलवे ठेकेदार इरफान खान की 11 मई 2011 को दिन के 12 बजे डीआरएम ऑफिस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इरफान खान के पुत्र के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मुकदमे में गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरगना फहीम खान, इकबाल खान, सोनू उर्फ नसीम, मसूर खान, शाहिद कमर और सोना कुरैशी को आरोपी बनाया गया था.

    शनिवार को कोर्ट का आया फैसला  

    शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. फहीम खान को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था, अन्य आरोपी कोर्ट में हाजिर थे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने पैरवी की. फहीम खान फिलहाल सागीर  हत्याकांड में रांची के होटवार जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है.

    रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद   


    the newspost app
    Thenewspost - Jharkhand
    50+
    Downloads

    4+

    Rated for 4+
    Install App

    Our latest news