आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पूछताछ के लिए कोर्ट ने 72 घंटे के  रिमांड की दी अनुमति   

    आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पूछताछ के लिए कोर्ट ने 72 घंटे के  रिमांड की दी अनुमति    

    दुमका (DUMKA): आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपी अरमान अंसारी को पुलिस 72 घंटे का रिमांड पर लेने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है. सोमवार को शाम हो जाने के कारण जेल प्रबंधन आरोपी को कल पुलिस को सौपेगी. रिमांड पर लेने के बाद पुलिस आदिवासी किशोरी के हत्या मामले में आरोपी से पूछताछ कर कई साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेगी. 

    क्या है मामला

    बता दें कि 2 सितंबर को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दिग्घी ओपी थाना क्षेत्र के अमरा में पेड़ से लटकता एक आदिवासी किशोरी का शव मिला था. जो रानीश्वर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. अरमान अंसारी पर किशोरी की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ से लटका देने का आरोप है. मामला प्रकाश में आते ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर 4 सितंबर को जेल भेज दी थी. मामला शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने और शादी का दबाब बनाने पर किशोरी की हत्या कर देने का है. रानेश्वर थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी मजदूरी कर अपना और अपने बीमार माता-पिता का लालन-पालन करती थी. इसी दौरान राजमिस्त्री का काम करने वाला अरमान से परिचय हुआ और दोनों में प्रेम-प्रसंग हो गया. जिसके बाद आरोपी अरमान शादी करने का झांसा देकर यौन-शोषण करता रहा. बाद में हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ से लटका किया दिया था. पुलिस जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के चितरागड़िया गांव निवासी आरोपी अरमान के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज करते हुए सुसंगत पोक्सो एक्ट के धारा के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामला विशेष अदालत डीजे वन रमेश चंद्रा के न्यायालय में चल रहा है. 

    रिपोर्ट: पंचम झा, दुमका


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