रांची: अलकतरा घोटाला मामले में ठेकेदार को मिली सज़ा, जानिए पूरा मामला

    रांची: अलकतरा घोटाला मामले में ठेकेदार को मिली सज़ा, जानिए पूरा मामला

    रांची(RANCHI): ईडी की विशेष अदालत ने अलकतरा घोटाला मामले में एक ठेकेदार को सजा सुनाई है. ठेकेदार की कंपनी पर 55 लाख 42 हजार रुपए गड़बड़ी करने का आरोप था. सड़क बनाने वाली कंपनी कलावती कंस्ट्रक्शन के संचालक को सजा सुनाई गई है. 

    जानिए पूरा मामला विस्तार से

     यह मामला कलावती कंस्ट्रक्शन को मिले एक ठेके से जुड़ा है. कलावती कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आरोप है कि अलकतरा के 11 फर्जी बिल विभाग में जमा कर पैसे निकाल लिए जांच में 13 में से 11 बिल फर्जी पाए गए. इससे सरकार को 55 लाख 40 हजार रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ.इस कंपनी के संचालक विजय कुमार तिवारी को 2007-08 में पलामू में सड़क मरम्मती का काम मिला था. रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट यानी पथ निर्माण विभाग ने बालूमाथ से हेरहंज - पांकी - रोड की मरम्मती के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपए का ठेका इस कंपनी को दिया था.

    कोर्ट में क्या दी है सजा जानिए

    ईडी ने 2012 में इस संबंध में मामला दर्ज किया था. इस संबंध में ईडी ने कोर्ट में 18 गवाह पेश किया. कोर्ट ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद कंपनी के संचालक विजय कुमार तिवारी को 3 साल की सजा और  100000 रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया गया.


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